यूपी के अमरोहा में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका को मारी थी गोली, कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा

यूपी के अमरोहा में एकतरफा प्यार में पागल एक सिरफिरे ने अपनी ही प्रेमिका को शादी वाले दिन गोली मार दी। दुल्हन उस समय ब्यूटी पार्लर से सजधज कर लौट रही थी। प्रेमी ने सीधे गोली कनपटी में मारी। गोली लगते ही दुल्हन लहूलुहान हालत में गिर पड़ी। उसे तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। घटना के बाद सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया। प्रेमी को कोर्ट ने सात सात की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

घटना 10 साल पहले 24 फरवरी 2013 की रात की है। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव भीकनपुर निवासी रोहताश कुमार एक अस्पताल में कंपाउडर था। गांव मनोटा निवासी एक व्यक्ति की बेटी भी यहां नौकरी करती थी। एकतरफा मोहब्बत में रोहिताश उस पर फिदा था। इसी बीच परिजनों ने युवती की शादी कहीं और तय कर दी। 24 फरवरी 2013 को गांव में ही उसकी बारात आनी थी। रोहिताश ने जब अपने इश्क का इजहार किया तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया।

शादी वाले दिन वह अपनी ममेरी बुआ व गांव निवासी युवक के साथ बाइक पर सवार होकर हसनपुर में ब्यूटी पार्लर से वापस घर लौट रहे थे। बाइक मनोटा पुल पर पहुंची तो साथियों के साथ रास्ता घेरकर खड़े रोहिताश ने बाइक रुकवा कर दुल्हन की कनपटी पर तमंचा सटाकर गोली मार दी थी। मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। फिलहाल, वह जमानत पर था।

मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससी-एसटी एक्ट तृप्ता चौधरी की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज सक्सेना व निजी अधिवक्ता पवन कुमार वर्मा ने पैरवी की। गुरुवार को पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने रोहिताश को दोषी करार देते हुए सात साल की जेल व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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