HC ने महाराष्ट्र अंतर-धार्मिक विवाह पैनल के खिलाफ याचिका को POL में बदलने की दी इजाजत

मुंबई, बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख को एक अंतर-धार्मिक विवाह समन्वय समिति गठित करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ अपनी याचिका को जनहित याचिका (पीआईएल) में तब्दील करने की अनुमति दे दी।

जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि याचिका एक जनहित याचिका की प्रकृति की प्रतीत होती है और इसलिए याचिकाकर्ता (शेख) इसे जनहित याचिका में बदल सकता है।

महाराष्ट्र सरकार ने दिसंबर 2022 में एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी किया था, जिसमें एक पैनल- ‘इंटरकास्ट / इंटरफेथ मैरिज- फैमिली कोऑर्डिनेशन कमेटी (राज्य स्तर)’ का गठन किया गया था, ताकि ऐसे विवाह में जोड़े और महिलाओं के परिवारों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की जा सके। 

13 सदस्यों वाली समिति की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा करेंगे।

शेख ने इस महीने दायर की थी याचिका

शेख ने इस महीने की शुरुआत में एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि समिति ने अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 15 (भेदभाव को रोकना), 21 (जीवन का अधिकार जिसमें निजता का अधिकार शामिल है) और 25 (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार) संविधान का उल्लंघन किया है। 

अधिवक्ता जीत गांधी के माध्यम से दायर याचिका में, विधायक ने अनुरोध किया कि राज्य सरकार को उक्त जीआर को वापस लेने का निर्देश दिया जाए और यह घोषित किया जाए कि यह विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

शेख ने आरोप लगाया कि जीआर सरकार द्वारा अंतर-धार्मिक विवाहों को हतोत्साहित करने और प्रतिबंधित करने का एक प्रयास था और कथित ‘लव जिहाद’ विवाह से संबंधित कानूनों का अग्रदूत है।

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