किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म में दो को 20 साल की कैद

बांदा,किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए अदालत ने बीस-बीस साल की कैद और 21-21 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। बदौसा थाना क्षेत्र एक गांव निवासी 15 साल की अनुसूचित जाति की किशोरी 14 जनवरी 2016 की शाम शौच के लिए गई थी।

रात करीब आठ बजे वापस घर आते समय गांव के ही दो युवक उसे जबरन बाइक में बैठाकर अतर्रा ले गए। वहां एक आरोपी के चाचा के घर दो दिन तक रखकर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। तीसरे दिन ट्रेन से कटनी जाते समय मानिकपुर स्टेशन पर पकड़ लिए गए। पीड़िता के पिता ने दोनों आरोपियों रवींद्र कुमार और राहुल गुप्ता के खिलाफ बदौसा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा दरम्यान विशेष लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह पटेल और कमल सिंह गौतम ने सात गवाह पेश किए गए।

मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश (पॉस्को) अनु सक्सेना ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोनों आरोपियों को धारा 376 व (पॉस्को) सहित अपहरण में 20-20 साल की कैद व 21-21 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सजा व जुमार्ना किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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