दारोगा को शादी का झांसा देकर ठगने वाली महिला समेत पाँच के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जानिए पूरा मामला

बस्ती जिले के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित मिश्रा ने पुलिस लाइन में तैनात उप निरीक्षक को शादी का झांसा देकर ठगने की आरोपित महिला व उसके सहयोगियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोतवाली पुलिस को 10 दिन के अंदर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करनी होगी।

यह है पूरा मामला

रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात उपनिरीक्षक बलराम यादव ने हनुमान सिंह एडवोकेट के माध्यम से न्यायालय में शिकायती प्रार्थना पत्र देकर कहा कि कोरोना काल में उसकी पत्नी का 28 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। इस बात की जानकारी रेनू यादव निवासी गायघाट खुर्द, थाना रामगढ़ ताल जनपद गोरखपुर को किसी माध्यम से हो गई। उसने फोन कॉल व वीडियोकाल के माध्यम से 31 दिसंबर 2021 को उनके पास फोन किया। कहा कि वह उससे शादी करना चाहती है। पीड़ित दारोगा ने कहा कि वह उम्रदराज है, शादी बेमेल होगी, इस पर रेनू यादव ने कहा कि उसे कोई एतराज नहीं है।

मां-बहन सहित पांच लोगों ने कराई शादी

दूसरे दिन रेनू अपने साथ बहनोई व पुलिस विभाग में चालक राजेश सिंह यादव निवासी मंगल बाजार थाना पुरानी बस्ती, व बहन नीलू यादव, वाल्टरगंज थाना में तैनात आरक्षी अक्षय कुमार तथा रेनू की मां शीला के साथ दारोगा के कमरे पर आए। विवाह करने की बात की। सात जनवरी 2022 को इन लोगों ने मिलकर अमहट नदी स्थित मंदिर पर रेनू व बलराम का विवाह करवा दिया। 25 फरवरी 2022 को सभी लोग दारोगा के आवास पर पहुंचे और उसका पर्स, एटीएम व रुपया लेकर चले गए। बलराम को रेनू की असलियत पता चली तो उन्होंने 15 मार्च 2022 को विशेष विवाह अधिकारी के समक्ष दिए गए प्रार्थना पत्र को निरस्त करवा लिया।

पुलिस वालों को फंसाकर धन उगाही का काम करही है रेनू

पीड़ित दारोगा के अनुसार रेनू यादव पुलिस वालों को फंसा कर धन उगाही का काम करती है। इससे पहले पूर्व पति दारोगा रामानंद चौधरी के साथ भी रेनू ने ऐसा ही किया है। उप निबंधक कार्यालय गोरखपुर में दिए गए शपथ पत्र में रेनू ने अपने पति का नाम अनिल यादव निवासी ग्राम सगड़ी जिला आजमगढ़ अंकित किया है। रेनू ने अनिल यादव के विरुद्ध गोरखपुर सीजेएम की अदालत में दुष्कर्म का मुकदमा लिखाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। न्यायालय ने साक्ष्यों का अवलोकन के बाद कोतवाली पुलिस को रेनू, बहन नीलू, मां शीला, बहनोई राजेश सिंह यादव व अक्षय के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का निर्देश दिया है।

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