उमर खालिद की जमानत खारिज करते वक्त की गई HC की टिप्पणी का शरजील इमाम के केस पर नहीं होगा असर: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम की उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने आरोपी उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उसके ऊपर की गई टिप्पणी को हटाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि फैसले में की गई टिप्पणी का ट्रायल पर असर नहीं होगा.

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दरअसल, दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम ने अपनी याचिका में कहा कि जब उमर खालिद वाले मुकदमे में वह पक्षकार ही नहीं था तो कोर्ट द्वारा उस पर कोई भी टिप्पणी उचित नहीं है. इसलिए उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज करते हुए हाईकोर्ट द्वारा टिप्पणी को हटाया जाए.

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