अशोक स्वैन ने ओसीआई कार्ड रद्द करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती, याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

स्वीडन में रहने वाले भारतीय मूल के प्रोफेसर अशोक स्वैन ने केंद्र सरकार के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड (ओसीआई कार्ड) रद्द करने के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब मांगा और मामले को फरवरी 2023 में आगे के विचार के लिए पोस्ट कर दिया।

ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड यानी ओसीआई कार्ड विदेशी नागरिकों को दिया जाता है जो भारतीय मूल का हो। एक ओसीआई कार्डधारक अनिश्चित काल के लिए भारत में रहने और काम करने के लिए अधिकृत है। स्वैन स्वीडन के उप्साला विश्वविद्यालय में शांति और संघर्ष अनुसंधान विभाग में एक अकादमिक और शांति और संघर्ष अनुसंधान के प्रोफेसर हैं। अपनी दलील में स्वैन ने कहा कि उनका ओसीआई कार्ड फरवरी 2022 में वर्तमान भारत सरकार की आलोचनात्मक बयानों के कारण रद्द कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है।

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स्वैन ने तर्क दिया है कि उनके ओसीआई कार्ड को कथित आधार पर रोक दिया गया था कि वह भड़काऊ भाषणों और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। हालांकि, आरोपों को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं रखे गए। स्वैन की याचिका में तर्क दिया गया है, “यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता कभी भी किसी भड़काऊ भाषण या भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है। एक विद्वान के रूप में समाज में उनकी भूमिका सरकार की नीतियों पर चर्चा और आलोचना करने की है। 

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