NPS अकाउंट खोलना हुआ और भी आसान, बार-बार KYC की जरूरत नहीं, जानिए डिटेल
दिल्ली : पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए (PFRDA) ने पेपरलेस ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया को और आसान बना दिया है. अब किसी भी सरकारी स्कीम में बिना पेपर के ऑन बोर्ड होना पहले से आसान हो जाएगा. इसके बारे में जानकारी देते हुए पीएफआरडीए ने बताया कि उसकी योजना में शामिल होने के लिए दस्तावेज सरकार के सेंट्रल केवाईसी (CKYC) के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं.
देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पीएफआरडीए अपनी सेवाओं के डिजिटलीकरण पर जोर दे रहा है. इसी तरह की पहल करते हुए पीएफआरडीए ने कहा कि संभावित ग्राहकों को सीकेवाईसी के माध्यम से एनपीएस खाता खोलने के लिए एक और विकल्प दिया गया है जो कि ऑनलाइन और पेपरलेस है.
बार-बार केवाईसी के झंझट से मुक्ति
केंद्र सरकार की पहल पर CKYC की सुविधा शुरू की गई है, जो ग्राहकों को अलग-अलग रेगुलेटर्स के तहत आने वाली फाइनेंशियल सेक्टर्स की सर्विस का फायदा उठाने के लिए बार-बार KYC कराने के झंझट से बचाएगा. अब आपको कोई भी फाइनेंशियल सर्विस लेने से पहले केवाईसी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके लिए सिर्फ एक ही बार CKYC करानी होगी.
डिजिटल ऑनबोर्डिंग की सुविधा
डिजिटल सुविधाओं की पहल करते हुए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) पहले से ही कई तरह की सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है. इसमें डिजिलॉकर, आधार ईकेवाईसी, पैन या बैंक खाते की जानकारी के माध्यम से जारी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत अपनी पेंशन योजनाओं के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग की सुविधा आदि शामिल हैं.
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यूजर्स के लिए आसान हो जाएगा प्रोसेस
पीएफआरडीए द्वारा शुरू की गई CKYC को सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (CERSAI) मैनेज कर रहा है. यह केंद्र सरकार की केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (CKYCR) के रूप में काम करने वाली अधिकृत इकाई है. पीएफआरडीए का कहना है कि सीकेवाईसीआर का उद्देश्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं के साथ खाता खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाना है. यह निवेशकों को केवाईसी दस्तावेज तैयार करने और हर बार उनका वेरिफाई करने की परेशानी से बचाने में मददगार होगा.