EWS आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं, सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
दिल्लीः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इस मामले पर अपना फैसला पढ़ रही है। पांच जजों की बेंच में से अब तक चार जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया है। इन जजों का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता है।
सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
कमजोर वर्गों को दस फीसदी आरक्षण बना रहेगा
संविधान पीठ का बड़ा फैसला
बता दें, ईडब्ल्यूएस कोटे की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।