दिल्ली हिंसा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 10 लोगों को आगजनी के आरोप से किया मुक्त
दिल्ली. इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है. दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने मुख्य आरोपित और आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन समेत दस लोगों को अचल संपत्ति में आगजनी के आरोप से मुक्त कर दिया है. दंगा समेत बाकी आरोपों पर विचार के लिए मामले को अधीनस्थ मजिस्ट्रेट कोर्ट को भेज दिया है.
बता दें, इस केस में पुलिस ने एक सामान्य मामला दर्ज कर आरोप लगाया था कि ताहिर हुसैन के घर की छत से दंगाइयों ने पथराव के साथ पेट्रोल बम फेंके थे. इस एफ़आईआर में भगवान सिंह नामक व्यक्ति की शिकायत भी जोड़ दी गई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि दंगाइयों ने उनकी बेटी की शादी के सामान से भरा रिक्शा जला दिया था.
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने पाया कि अचल संपत्ति में आग नहीं लगी थी, ऐसे में आईपीसी की धारा 436 के तहत लगाया गया आगजनी का आरोप नहीं बनता.