यूएई में बदल रहा है इमिग्रेशन रूल, ऐसे मिलेगा भारतीयों को फायदा

दिल्लीः संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने पिछले महीने अपने एडवांस वीजा सिस्टम की घोषणा की थी। यह वीजा नियम सोमवार से प्रभावी हो जाएंगे। नए वीजा रूल्स में 10 साल की एक्सपेंडेड गोल्डन वीजा स्कीम भी शामिल है। इसके अलावा स्किल्ड वर्कर्स के लिए पांच साल की ग्रीन रेजीडेंसी और एक मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा भी है। इसमें विजिटर्स यूएई में 90 दिन तक रुक सकेंगे। आइए देखते हैं यूएई के नए इमिग्रेशन लॉ में क्या-क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं…

बदलावों का ऐसे फायदा
पांच साल के ग्रीन वीजा की मदद से विदेशी बिना स्थानीय नागरिकों या कर्मचारियों की मदद से खुद को स्पांसर कर सकेंगे। इस वीजा के लिए फ्रीलांसर्स, स्किल्ड वर्कर्स और निवेशक एलिजिबल होंगे।
सिर्फ इतना ही नहीं इसके अलावा ग्रीन वीजा धारक अपने परिवार के सदस्यों को भी स्पांसर कर सकेंगे। अगर किसी ग्रीन वीजा होल्डर का परमिट एक्सपायर करता है तो उन्हें छह महीने का समय दिया जाएगा। 
-गोल्डन वीजा निवेशकों, एंटरप्रेन्योर्स, व्यक्तियों और अनोखी प्रतिभा के धनी लोगों के लिए होगा। इसके तहत उन्हें 10 साल की एक्सपेंडेड रेजीडेंसी मिलेगी। 

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गोल्डन वीजा होल्डर्स फैमिली मेंबर्स और बच्चों को स्पांसर कर सकेंगे। गोल्डन वीजा होल्डर के फैमिली मेंबर्स कार्ड होल्डर की मौत के बाद भी वहां रह सकते हैं, जब तक कि वीजा वैलिड रहता है।
गोल्डन वीजा होल्डर्स का यहां पर अपने बिजनेस पर 100 फीसदी मालिकाना हक होगा। 
टूरिस्ट वीजा पर आने वाले विजिटर यूएई में 60 दिनों तक रह सकेंगे। 
-पांच साल का मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीजा यूएई आने वालों को लगातार 90 दिन रुकने की इजाजत देगा।
जॉब एक्सप्लोरेशन वीजा प्रोफेशनल्स को यूएई में बिना स्पांसर या होस्ट के नौकरी ढूंढने में मदद करेगा।

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