फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट की वैधता 31 अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ेगी
अगर आपकी गाड़ी से जुड़े कागजात की वैधता खत्म हो गई है, तो 31 अक्टूबर तक इन्हें रीन्यू करा लें। केंद्र लेकिन सरकार ने अब साफ किया है कि यह वैलिडिटी अब 31 अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ेगी।
पहले इनकी वैधता 30 सितंबर 2021 तक थी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने गुरुवार को सूचित किया कि समाप्त हो चुके वाहन और चालक से संबंधित दस्तावेजों, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी), परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता 31 अक्टूबर से आगे कोई और विस्तार नहीं होगा।
वैधता का विस्तार वर्तमान में उन दस्तावेजों के लिए लागू है, जिनकी समाप्ति तिथि पिछले साल 1 फरवरी से थी। मंत्रालय ने कहा, “यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आखिरी ऐसा विस्तार है और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।
” राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने किसी अन्य अवधि के लिए इस तरह के विस्तार को अधिसूचित करने के बावजूद, समाप्त दस्तावेजों वाले लोगों को उस विशेष राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के बाहर पकड़े जाने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देश भर में कोई केंद्रीय अधिसूचना लागू नहीं है।
वैधता का विस्तार वर्तमान में उन दस्तावेजों के लिए लागू है, जिनकी समाप्ति तिथि पिछले साल 1 फरवरी से थी। मंत्रालय ने कहा, “यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आखिरी ऐसा विस्तार है और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।
” राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने किसी अन्य अवधि के लिए इस तरह के विस्तार को अधिसूचित करने के बावजूद, समाप्त दस्तावेजों वाले लोगों को उस विशेष राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के बाहर पकड़े जाने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देश भर में कोई केंद्रीय अधिसूचना लागू नहीं है।