शकील अहमद खान को दो धाराओं में चार-चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा
उज्जैन। लोकायुक्त से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में विशेष न्यायालय उज्जैन ने आरोपित शकील अहमद खान सहायक ग्रेड 2 वरिष्ठ लेखा लिपिक कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उज्जैन को दो धाराओं में चार-चार वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
फरियादी अभिजीत सिंह राठौर निवासी उज्जैन ने दिनांक 30 दिसंबर 2015 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन से शिकायत की गई थी कि वह ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में ठेकेदारी करता है।
आडिट शाखा में पदस्थ वरिष्ठ लिपिक शकील अहमद खान द्वारा ठेका निर्माण कार्य से संबंधित ठेके की जमा राशि 20 हजार रुपये की फिक्स डिपाजिट रसीद एवं सिक्योरिटी डिपाजिट की राशि जो कि लगभग 1 लाख रुपये होती है आवेदन प्रस्तुत कर मांगने पर एक प्रतिशत के हिसाब से ढाई हजार रुपए देने की मांग की गई।
इस प्रकार शकील अहमद खान द्वारा फरियादी अभिजीत से ढाई हजार रुपए रिश्वत की मांग की गई। शिकायत की तस्दीक वाइस रिकार्डर के माध्यम से कराए जाने पर आरोपी शकील अहमद द्वारा 2500 रुपये रिश्वत की स्पष्ट मांग की जाना पाया गया।
जिसके बाद पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के निर्देशन में तत्कालीन निरीक्षक द्वारा ट्रैप कार्यवाही आयोजित कर, आरोपी शकील अहमद को दिनांक 31 दिसंबर 2015 को 2500 रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया गया था।