ताहिर हुसैन की जमानत याचिका 18 अगस्त तक के लिए टली
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हिंसा से संबंधित चार अलग-अलग मामलों में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। ताहिर हुसैन ने दिल्ली हिंसा से संबंधित चार मामलों में अपनी जमानत याचिका दायर की है।
जस्टिस योगेश खन्ना ने कहा कि एक मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक स्टेटस रिपोर्ट रिकॉर्ड में है और तीन मामलों में दर्ज की गई स्टेटस रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं है।
अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 18 अगस्त को सूचीबद्ध कर दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा दायर अन्य स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाने का निर्देश दिया गया।
ताहिर हुसैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मोहित माथुर और वकील रिजवान ने अदालत से याचिका को उसी बेंच को भेजने का आग्रह किया जो पहले से ही ताहिर की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है।
दिल्ली पुलिस ने दयालपुर थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147/148/149/427/436/120-बी में दंडनीय अपराधों के तहत ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।