सवा लाख टीचरों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक हटने की उम्मीद
पटना उच्च न्यायालय में बिहार सरकार के हलफनामा दायर कर दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के वचन के बाद एक लाख 25 हजार माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी अदालत की रोक हटने की उम्मीद बढ़ गई है।
महाधिवक्ता ललित किशोर ने बुधवार को शिक्षा मंत्री के अनुरोध पर एक बार फिर इस मामले की ओर मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकृष्ट कराया और कहा कि राज्य सरकार ने अदालत में हलफनामा दायर कर वचन दिया है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा ।
गौरतलब है कि ब्लाइंड एसोसिएशन ने रिट याचिका दायर कर शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने की मांग की थी। इसी याचिका पर फैसला होने तक उच्च न्यायालय ने नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसी वजह से बहाली की पूरी प्रक्रिया स्थगित है।
महाधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश से कहा कि याचिकाकतार् की मांग सरकार ने मांग ली है इसलिए पूरी बहाली को रोके रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट मास्टर को सम्बंधित फाइल पेश करने का निर्देश दिया। उम्मीद है कि अब जल्द सुनवाई के बाद शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा।