बाटला हाउस एनकाउंटर : आतंकी आरिज खान की सजा पर बहस खत्म, कोर्ट 4 बजे सुनाएगी सजा
नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट में सोमवार को 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी कराए दिए गए आतंकी आरिज खान की सजा पर सुनवाई हुई। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने शाम चार बजे तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सजा पर बहस के दौरान दिल्ली पुलिस ने आतंकी आरिज खान के लिए फांसी की मांग की। पुलिस ने कहा कि इस आतंकी ने उनके होनहार इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को मौत के घाट उतारा है। यह आतंकी मृत्युदंड का ही अधिकारी है। साकेत कोर्ट ने आतंकी आरिज खान पिछले सोमवार को इस मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरिज उर्फ जुनैद के मौका-ए-वारदात पर मौजूद होने को साबित करने में सफल रहा है।
जानकारी के अनुसार, 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा आतंकियों की गोली लगने से शहीद हो गए थे और दो अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। 44 साल के मोहन चंद शर्मा को 19 सितंबर, 2008 को दक्षिणी दिल्ली के बाटला हाउस में छिपे हुए पांच संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ने के दौरान तीन गोलियां लगी थीं। बाद में इलाज के दौरान उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था।