ताजमहल के प्रतिबंधित क्षेत्र में कराया निर्माण, अनुमति के बिना काम कराने पर दो पर एफआईआर

ताजमहल के 300 मीटर की परिधि में निर्माण कार्य कराने पर ताजगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इंस्पेक्टर ताजगंज के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
ताजमहल के आसपास प्रतिबंध के बावजूद बिना अनुमति निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। ताजमहल के कनिष्ठ संरक्षण सहायक ने दो के खिलाफ ताजगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
आरोप है कि ताजमहल के पूर्वी गेट स्थित फैमिली रेस्टोरेंट के पास ओमप्रकाश ने बिना अनुमति पुराने गेट को हटाकर लोहे का नया शटर लगाते हुए नवनिर्माण कराया है। इसके साथ ही दखनाई दरवाजा से 300 मीटर की दूरी के अंदर गल्ला मंडी निवासी आदित्य ने मकान के प्रथम तल पर बिना अनुमति के निर्माण कार्य कराया।
प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत स्मारक से 100 मीटर तक क्षेत्र में निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित और उसके 200 मीटर आगे तक निर्माण से पूर्व अनुमति जरूरी है। दोनों को निर्माण कार्य शुरू करने पर नोटिस देकर निर्माण बंद करने को कहा गया था, लेकिन रोका नहीं गया। इंस्पेक्टर ताजगंज के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।





