GST Reforms आने से क्या-क्या बदलेगा, किस प्रोडक्ट पर लगेगा कितना टैक्स

15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण देते वक्त एलान किया कि जीएसटी में नए सुधार अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। जिसके बाद से ही GST Reforms चर्चा में है। ये अनुमान है कि जीएसटी में सुधार होने से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि अक्टूबर में जीएसटी में क्या-क्या सुधार होगा?
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए भाषण दिया। इस भाषण के तहत उन्होंने आम आदमी के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। इनमें से सबसे बड़ी घोषणा थी कि अक्टूबर में जीएसटी में नए सुधार लागू हो जाएंगे।
GST Reforms: क्या-क्या बदलेगा?
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो जीएसटी में सुधार होने से कई रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तु सस्ती हो जाएगी। कई प्रोडक्ट में 10 फीसदी तक टैक्स कम हो जाएगा। हालांकि अभी इसे लेकर सरकार की ओर से पुष्टि नहीं हुई है।
वहीं जीएसटी टैक्स स्लैब में भी बदलाव आएगा। अभी चार जीएसटी टैक्स स्लैब-
5 फीसदी टैक्स (रोजमर्रा के प्रोडक्ट)
12 फीसदी टैक्स (स्टैंडड गुड्स)
18 फीसदी टैक्स (इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट) और
28 फीसदी टैक्स (लग्जरी प्रडक्ट) मौजूद हैं।
जीएसटी में सुधार होने से अब दो टैक्स स्लैब 5 फीसदी टैक्स और 18 फीसदी टैक्स सभी प्रोडेक्ट विभाजित होंगे।
किस पर कितना टैक्स, क्या-क्या सस्ता?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी टैक्स स्लैब में कुछ इस तरह से बदलाव हो सकता है-
12 फीसदी टैक्स स्लैब वाले 99 फीसदी प्रोडक्ट 5 फीसदी वाली कैटेगरी आ जाएंगे।
28 फीसदी टैक्स स्लैब में आने वाली वस्तु 18 फीसदी टैक्स स्लैब में शामिल हो जाएंगे। इस तरह से 10 फीसदी तक टैक्स कम हो जाएगा।
वहीं लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा।
इसकी साथ ही पेट्रोलियम और सोने और हीरों जैसी वस्तु पर पहले जैसे ही टैक्स लगेगा।
हालांकि सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
अभी सबसे ज्यादा टैक्स कहां लगता है?
जीएसटी के नियम के अनुसार अभी अधिकतम 40 फीसदी टैक्स वसूला जाता है। सरकार लगभग हर वस्तु और सेवाओं पर टैक्स लगाती है। किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगेगा, ये उसकी कैटेगरी पर निर्भर करता है। टैक्स कम करने से कई वस्तु और सेवाएं किफायती हो जाएगी। इसके साथ ही लोगों की पर्चेजिंग पावर भी बढ़ेगी।