गैंगस्टर समेत 5 दोषियों को 6-6 साल की सजा,7-7 हजार का लगाया जुर्माना

बांदा, जिले में गैंगस्टर के मामले में न्यायाधीश गैंगस्टर गुणेंद्र प्रकाश की अदालत ने 5 आरोपियों को छह-छह साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात-सात हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। सभी दोषियों को पहले दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।

आपको बता दे की पूरा मामला शहर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर मनोज कौशिक ने 11 जनवरी 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि गुलाब बाग अलीगंज निवासी शैलेंद्र सिंह, छावनी के अमित करिया, छावनी निवासी सौरभ धुरिया, ठठराही बाजार नंदू गुप्ता, खाईंपार कादिर का एक संगठित गिरोह है।

गिरोह का गैंग लीडर शैलेंद्र सिंह उर्फ बउवा है। शैलेंद्र उर्फ बाबा के ऊपर हत्या सहित 50 से अधिक मामले विचाराधीन है। पहले दौर हत्याकांड के मामले में सभी को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। इनका गैंग चार्ट बनाकर जिलाधिकारी से अनुमोदित कराकर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है।

मामले का आरोप पत्र विवेचक द्वारा पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान 8 गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने 6-6 साल की कठोर कारावास की सजा और 7 -7 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है।

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