SEBI के शिकंजे में आए टीवी न्यूज एंकर, पांच साल के लिए हुए बैन, जानिए वजह…
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बिजनेस न्यूज चैनल के पूर्व एंकर और आठ अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं पर उसके शो में धोखाधड़ीपूर्ण ट्रेडिंग प्रथाओं में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
ट्रेडिंग फ्रॉड के मामले में एंकर पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, तकनीकी विश्लेषक अल्पेश वासनजी फुरिया पर भी 1 करोड़ रुपये लगाया है।
इसके अलावा सेबी ने 6 संस्थाएं जिनका नाम अल्पेश फुरिया (एचयूएफ), अल्पा फुरिया, मनीष फुरिया, मनीष फुरिया (एचयूएफ), महान इन्वेस्टमेंट और तोशी ट्रेड हैं। इन सभी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सेबी ने क्यों उठाया यह कदम
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार टीवी एंकर पर ट्रेडिंग में धोखाधड़ी के आरोप है। सेबी ने सभी आरोपी को अगले 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया।
सेबी ने इन सभी एंकर को फ्रॉड के जरिये कमाए गए 10.83 करोड़ रुपये का गैरकानूनी लाभ वापस करने का आदेश दिया है। आरोपियों ने 8.39 करोड़ रुपये सेबी के अक्टूबर 2021 के अंतरिम आदेश के खिलाफ पहले ही जमा कर दिए हैं। अब वह केवल 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 2.44 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगे।
सेबी के आदेश के अनुसार एंकर का संबंध Buy-Today-Sell-Tomorrow trades (“BTST”) और इंट्रा- के बीच पाया गया है। यह ट्रेडिंग फ्रॉड 1 नवंबर, 2019 से 13 जनवरी, 2021 की अवधि के दौरान हुई थी।
सेबी ने कहा कि फुरिया ने अपने विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी का लाभ उठाया। फुरिया ने अपने और संबंधित संस्थाओं के अकाउंट के जरिये इन ट्रेडों को अंजाम दिया। ऐसे में स्टॉक सिफारिशों के सार्वजनिक रूप से प्रसारित होने से पहले ही फुरिया को लाभ होता था।
सेबी ने जब इस मामले की जांच की तो व्हाट्सएप चैट में कई बातों का खुलासा हुआ। व्हाट्सएप चैट में स्टॉक सिफारिशों और ट्रेडिंग रणनीतियों से जुड़ी बातचीत सामने आई। इन चैट में दो व्यक्ति आगामी सिफारिशों के संबंध में जानकारी साझा कर रहे थे। ऐसे में यह व्हाट्सएप चैट एक महत्वपूर्ण सबूत बन गए।
सेबी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बिजनेस चैनल्स के एंकर सहित वित्तीय पत्रकार, जनता के लिए बाजार की जानकारी के विश्वसनीय प्रसारकों के रूप में काम करते हैं और यह शेयर मार्केट के लिए भी अहम भूमिका निभाते हैं। निवेशक इनके द्वारा दी गई सलाह पर विश्वास रखते हैं।