लोकसभा चुनाव में नेताओं को इन नियमों का करना होगा पालन, देंखे लिस्ट…

लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने में अभी समय है, लेकिन नेताओं ने राजनीति के दंगल में दांव-पेच तेज कर दिए हैं। जिन्हें टिकट मिल चुका है, उन्होंने अपनी टीम खुलकर मैदान में उतार दी है, जबकि टिकट की आशा-प्रत्याशा में बैठे नेताजी ने टीम को अलर्ट मोड पर रखा है।

चुनाव का प्रचार करना है तो समर्थक भी चाहिए और उन पर खर्चा भी करना पड़ेगा। ऐसे में नेताजी जेब भी ढीली करने लगे हैं। अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है तो चुनाव खर्च का मीटर चालू होने का भी डर नहीं। हालांकि, जिला प्रशासन ने चुनावी बिगुल बजने से पहले ही चुनाव प्रचार में प्रयुक्त होने वाली प्रचार सामग्री व खाने-पीने आदि की वस्तुओं के दाम तय कर दिए हैं।

प्रत्याशियों को 10 रुपये में मिलेगी चाय

आचार संहिता लागू हो जाने के बाद प्रत्याशियों को 10 रुपये की एक चाय और 12 रुपये का समोसा पड़ेगा। खर्च नेताजी करेंगे और हिसाब चुनाव की मशीनरी रखेगी। ताकि आकलन किया जा सके कि कहीं नेताजी खर्च में लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहे। इस सूची को निर्वाचन व्यय की टीम ने काफी मशक्कत से तैयार किया, साथ ही सभी पक्षों ने इस पर अपनी सहमति भी दे दी है।

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी सोनिका ने विभिन्न उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के साथ किए गए विचार-विमर्श के बाद कुल 78 वस्तुओं/सामग्री के दाम तय कर दिए हैं। इसकी सूची भी जारी कर दी गई है। यह रेट बीते विधानसभा चुनाव के लगभग आसपास ही हैं, लेकिन वाहन व्यय में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की गई है।

झंडा से लेकर टोपी तक तय किए गए रेट

जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई रेट लिस्ट में पोस्टर बैनर से लेकर, झंडे, फूल माला, टोपी आदि से लेकर नाश्ता, दिन व रात का भोजन तक शामिल किया गया है। इसके अलावा विभिन्न वाहनों का किराया भी तय किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी सोनिका के मुताबिक, प्रत्याशी घोषित हो जाने के बाद किए गए हर एक खर्च का हिसाब देना होगा। इसके लिए सभी को व्यय रजिस्टर दिए जाएंगे और प्रशासन की ओर से जारी की गई रेट लिस्ट के मुताबिक ही खर्च का ब्योरा देना होगा। रेट लिस्ट मुख्य कोषाधिकारी/नोडल निर्वाचन व्यय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

18 फीसदी तक जीएसटी भी अदा करना होगा

प्रत्याशी और राजनीतिक दल जो भी खर्च करेंगे, उस पर मदवार जीएसटी अतिरिक्त रूप से जोड़ा जाएगा। जीएसटी की न्यूनतम दर पांच प्रतिशत, जबकि अधिकतम 18 प्रतिशत वाली वस्तुएं रेट लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि, साइकिल, ई-रिक्शा, वाहन चालक की दैनिक मजदूरी, पत्तल, दोने, लाउडस्पीकर, फूल माला व गुलदस्तों पर जीएसटी अदा नहीं करना होगा।

रेट लिस्ट में शामिल कुछ प्रमुख वस्तुएं/सामग्री

खाने-पीने की वस्तुएं व भोजन

चाय, 10 रुपये

समोसा/ब्रेड पकोड़ा, 12 रुपये

नाश्ता, 60 रुपये प्रति यूनिट

दिन/रात्रि भोजन, 100 रुपये प्रति यूनिट

राजमा, छोले, कढ़ी, 30 रुपये प्रति प्लेट

शीतल पेय, मात्रानुसार 15 से 100 रुपये

आइसक्रीम, 25 रुपये प्रति यूनिट

नमकीन 100 ग्राम, 20 रुपये प्रति यूनिट

नमकीन 250 ग्राम, 40 रुपये प्रति यूनिट

बिस्कुट छोटा पैक, 10 रुपये

बिस्कुट बड़ा पैक, 35 रुपये

पानी की बोतल, मात्रानुसार 12 से 250 रुपये।

फूल मामला व गुलदस्ता

गेंदे की माला, आकर के मुताबिक 30 से 3,000 रुपये तक।

गुलाब की माला, 150 से 5,000 रुपये तक।

गुलाब के गुलदस्ते, 300 से 800 रुपये

वाहन व्यय (प्रतिदिन ईंधन समेत)

पजेरो/एक्सयूवी-500 व समकक्ष, 4200

इनोवा/क्वालिस/जायलो व समकक्ष, 3400

बोलेरो/सूमो व समकक्ष, 2400

जीप/ट्रैकर/छोटा हाथी/ट्रैक्टर व समकक्ष, 2400

कार, 2400

बस (14 सीटर), 8080

बस (35 सीटर), 8800

बस (42 सीटर), 8800

ट्रक, 6400

प्रचार रथ, 9000

आटो, 1400

ई-रिक्शा, 960

दुपहिया, 500

चुनाव कार्यालय का किराया 3300 रुपये

जिला प्रशासन ने चुनाव कार्यालय का किराया 3,300 रुपये निर्वाचन अवधि तक के लिए तय किया है। साथ ही कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली स्टेशनरी के लिए 5,500 रुपये और कार्यालय में लगने वाले सफेद बोर्ड के लिए 2,750 रुपये प्रति बोर्ड तय किया है।

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