पेटीएम पेमेंट्स बैंक से आए सभी क्लेम एक्सेप्ट नहीं करेगा EPFO, जानिए पूरी डिटेल्स

भारत के सरकारी सामाजिक सुरक्षा कोष 23 फरवरी से पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) के अकाउंट के जरिये आए सभी क्लेम को रोक दिया जाएगा। दरअसल, 31 जनवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बैन करने का आदेश दिया था।

दरअसल, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में हो रही लगातार अनियमितताओं की वजह से आरबीआई ने यह फैसला लिया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने अधिकारियों को वन 97 कम्युनिकेशंस के सहयोगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में खातों से जुड़े दावों को स्वीकार करने से परहेज करने के लिए कहा है। इसकी समीक्षा रॉयटर्स द्वारा की गई थी।

ईपीएफओ ने यह निर्देश गुरुवार को जारी किया था। बता दें ईपीएफओ भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

ईपीएफओ ने क्यों उठाया यह कदम

पिछले हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमों का अनुपालन न करने का हवाला देते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मार्च से अपने खातों या डिजिटल वॉलेट में नई जमा स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के बाद ईपीएफओ ने यह फैसला लिया है।

ईपीएफओ के पास लगभग 300 मिलियन कर्मचारी को कवर करने के लिए 18 ट्रिलियन रुपये ($ 216.89 बिलियन) से अधिक का कोष है।

नवंबर 2023 में ईपीएफओ ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्लेम का निपटान करने की अनुमति दी थी। राज्य द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा निधि भी विदेशी श्रमिकों की पेंशन निधि है।

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