पाकिस्तान कोर्ट ने इमरान खान को दी राहत, बेटों से फोन पर कर सकेंगे बात
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख को स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम विशेष अदालत ने इमरान खान को 15 सितंबर तक अपने बेटों से फोन पर बात करने की अनुमति दी है।
इमरान खान को मिली अपने बेटों से बात करने की अनुमति
बता दें कि इमरान खान लंबे समय से अपने वकीलों के साथ-साथ अपने बेटों से भी बात करने की मांग कर रहे हैं। एआरवाई न्यूज के अनुसार, इमरान खान के वकीलों में से एक शीराज अहमद रांझा ने दावा किया कि कोर्ट ने अटॉक जेल अधिकारियों को पीटीआई प्रमुख और उनके बेटों के बीच टेलीफोन पर बातचीत की अनुमति देने का आदेश दिया था, लेकिन जेल अधिकारियों ने उन्हें बात करने की अनुमति नहीं दी।
इमरान खान के वकील का आरोप
इमरान खान के वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अटॉक जेल में पीटीआई प्रमुख से मिलने की भी अनुमति नहीं दी। गौरतलब है कि इमरान खान 5 अगस्त से अटॉक जेल में बंद है और उनके वकील शीराज अहमद रांझा और गोहर अली इस महीने की शुरुआत में खान से मिलने वाले थे।
द न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार, न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने अटॉक जेल अधीक्षक आरिफ शहजाद को नोटिस जारी कर अदालत के आदेश के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि बेटों से बात करने की अनुमति नहीं मिलने पर इमरान खान ने अटॉक जेल अधीक्षक के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही की मांग की थी।
13 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में इमरान खान
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सिफर कॉपी गायब होने के मामले में 70 वर्षीय इमरान खान को 13 सितंबर तक न्यायिक हिरासत भेजा गया हैं। गौरतलब है कि, भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 5 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद से वह अटॉक जेल में बंद हैं।