देहरादून में नाबालिग से रेप के दोषी को अदालत ने 20 साल की सुनाई सजा
देहरादून में 15 साल की नाबालिग से रेप के दोषी को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज अश्विनी गौड़ ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया कि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में तीन लाख रुपये का भुगतान किया जाए। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि वसंत विहार थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने 15 जून 2019 को मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने नाजिम निवासी गुणा समसेर जिला किशनगंज, बहादुरंगज, बिहार पर आरोप लगाया कि वह केस दर्ज कराने से एक साल पहले उनके यहां किराये पर रहता था।
घर में वह उनकी बेटी पर गलत निगाह रखता था। इसलिए निकाल दिया था। बताया कि 13 जून 2019 को उनकी बेटी शाम करीब साढ़े सात बजे घर से कुछ सामान लेने बाहर गई थी। वह कुछ समय बाद रोते हुए वापस आई। उसने बताया कि नाजिम ने छेड़छाड़ की। विरोध किया तो मारने की धमकी दी थी।
साथ ही बताया कि घर में किराये पर रहने के दौरन उसने दुष्कर्म भी किया था। वह किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। केस ट्रायल पर आया तो अभियोजन ने नौ और बचाव पक्ष ने एक गवाह पेश किया। कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया।