भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन पर चलेगा बलात्कार का मुकदमा, SC ने कही यह बात

नई दिल्ली: भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली हुसैन की याचिका को ठुकरा दिया है। बता दें कि, शाहनवाज हुसैन पर 2018 में रेप का आरोप लगा था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस आदेश को बरकरार रखा था। शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की सही तरीके से जांच होने दीजिए, यदि आप (शाहनवाज़ हुसैन) गलत नहीं होंगे तो बच जाएंगे। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच ने की है।

बता दें कि, यह मामला वर्ष 2018 का है। उस समय दिल्ली में महिला ने कथित दुष्कर्म मामले में भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। महिला ने हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए लोअर कोर्ट में अपील की थी। हालांकि शाहनवाज हुसैन ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को नकार दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। हुसैन मामले को लेकर सेशन कोर्ट में पहुंचे थे जहां, उनकी याचिका ठुकरा दी गई थी।

शाहनवाज हुसैन की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने दलीलें रखीं। रोहतगी ने इस दौरान कहा कि महिला की ओर से शिकायत पर शिकायत की गई। पुलिस ने मामले की जाँच की, मगर कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि हुसैन के खिलाफ निरंतर हमलों की श्रुंखला चलाई गई। जवाब में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हमें मामले में दखल देने की कोई वजह नजर नहीं आती। केस चलने दीजिए, अगर आप निर्दोष होंगे तो बच जाएंगे। 

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker