सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर-रिलायंस सौदे पर लगाई रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) को किशोर बियानी की अगुवाई वाली फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) और मुकेश धीरूभाई अंबानी की रिलायंस रिटेल के बीच 24,713 करोड़ के सौदे को मंजूरी देने से रोक दिया। ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन द्वारा अपील स्वीकार करते हुए शीर्ष अदालत ने अंतरिम आदेश जारी किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि NCLT एफआरएल और रिलायंस के बीच लेन-देन के लिए मार्ग प्रशस्त करने की योजना को मंजूरी नहीं देगा। जस्टिस एफ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने फ्यूचर समूह की कंपनियों और बियानी को भी नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई पांच सप्ताह बाद होगी। पीठ ने यह स्पष्ट किया कि दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने मामले को जांच के लिए स्वीकार कर लिया था।

बता दें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रहा था। अमेजन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ किशोर बियानी की अगुवाई वाली फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) और मुकेश धीरूभाई अंबानी के बीच 13 24,713 करोड़ के सौदे पर रोक लगाने की अपील की है।  जस्टिस एफ नरीमन और बीआर गवई की एक बेंच ने एफआरएल-रिलायंस सौदे पर यथास्थिति बहाल करने के लिए अमेजन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई की।

 

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