राजनीतिक दल धार्मिक नाम और चुनाव चिह्न का क्यों करते हैं इस्तेमाल? याचिका पर सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार

दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट धार्मिक नामों और चुनाव चिह्न वाली राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है. इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.  चार हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है. सैंयद वसीम रिजवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठाया है.

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सुनवाई के दौरान सीनियर वकील ने कहा कि कई राजनीतिक पार्टियां अपने नाम के साथ धार्मिक नामों और प्रतीकों का इस्तेमाल  करते है. लेकिन ये कानून के खिलाफ हैं.

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