Income Tax के रडार पर बिहार के पूर्व मंत्री नीरज बबलू

दिल्ली : बिहार के पूर्व वन-पर्यावरण मंत्री और BJP विधायक नीरज कुमार सिंह उर्फ नीरज बबलू के द्वारा कर चोरी का मामला प्रकाश में आया है. आयकर विभाग के सूत्रों से मिली अहम जानकारी के मुताबिक नीरज बबलू ने 2020 के विधानसभा चुनाव में दायर अपने हलफनामा में अपनी संपत्ति से संबंधित जानकारी गलत दी थी. आयकर विभाग के स्तर से इस मामले की गई जांच में यह हकीकत सामने आई है.

दरअसल नीरज कुमार सिंह उर्फ नीरज बबलू ने जो 2019-2020 में अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है उसमें भी संपत्ति के साथ ही घोषित आय को छिपाया है. इनके चुनावी हलफनामा में दायर आयकर रिटर्न से संबंधित जानकारी की जांच की गई तो यह पाया गया कि इन्होंने वित्तीय 2020-21 के अलावा पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में भी अपनी आय को कम करके दर्शाया है. मसलन वित्तीय वर्ष 2017-18 में 55 लाख 84 हजार रुपये, 2015 -16 में नौ लाख 64 हजार रुपये, 2011-12 में करीब 25 लाख रुपये की बेहिसाब अनएकाउंटेड संपत्ति मिली है. बिना हिसाब की ऐसी संपत्ति कुछ अन्य वित्तीय वर्षों में भी सामने आई है. इस तरह इनके पास एक करोड़ से ज्यादा की बेहिसाब संपत्ति मिली है.

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चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने इनका किसी रूप में जिक्र तक नहीं किया है, जो एक तरह से अपराध की श्रेणी में आता है. इस बेहिसाब संपत्ति का वास्तविक स्रोत आयकर विभाग ने जब पूर्व मंत्री से पूछा गया तो वो इसे बताने में असमर्थ साबित हुए. आयकर आयुक्त के समक्ष अपील के क्रम में चली लंबी पूछताछ के दौरान वो किसी भी वित्तीय वर्ष की अपनी बेहिसाब संपत्ति से जुड़े सही स्रोत की जानकारी देने में पूरी तरह नाकामयाब साबित हुए. अब उनके खिलाफ प्राप्त कुल बेहिसाब संपत्ति का 100 से 300 फीसदी तक जुर्माना किया जा सकता है या इस मामले में उन्हें सजा भी हो सकती है.

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