गुरुग्राम के क्लब में महिला से दुर्व्यवहार, मारपीट के आरोप में सात लोग गिरफ्तार

गुरुग्राम। गुरुग्राम के एक क्लब के प्रबंधक समेत सात कर्मचारियों को वहां आए लोगों के एक समूह से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि पीड़ित लोगों में से एक ने क्लब के दरवाजे पर खड़े एक कर्मी पर उनकी महिला मित्र को अनुचित तरीके से छूने पर आपत्ति जतायी थी। उन्होंने बताया कि उद्योग विहार स्थित क्लब के दो प्रबंधकों और आठ बाउंसर (सुरक्षा कर्मी) समेत दस लोगों पर घटना के संबंध में मामला दर्ज किया गया है। यह घटना सोमवार को देर रात करीब दो बजे की है। पुलिस आयुक्त काला रामचंद्रन ने बताया कि इनमें से छह बाउंसर समेत सात को बुधवार रात को पकड़ा गया। उनकी पहचान सोनू, मनदीप, सुमित,नितिन, राम सिंह और राकेश तथा क्लब प्रबंधक लोकेश के रूप में की गयी है।

जिन लोगों से मारपीट की गयी है, उनमें एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी में काम करने वाला प्रबंधक भी शामिल है। एक पीड़ित ने शिकायत में कहा कि वह अपने तीन दोस्तों के साथ ‘कैसा डेंजा’ क्लब गया था। उसे क्लब के प्रवेश द्वार पर कुछ अन्य मित्र मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि एक बाउंसर ने प्रवेश द्वार पर खड़े होने के दौरान उनकी मित्र के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे अनुचित तरीके से छूआ। उन्होंने कहा कि जब महिला मित्र ने आपत्ति जतायी तो अन्य बाउंसर और प्रबंधक वहां एकत्रित हो गए तथा उन्होंने उससे गाली गलौज करनी शुरू कर दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया, ‘‘जब हम सबने विरोध किया तो आठ बाउंसरों ने हमें प्रवेश द्वार से धक्का दिया, सड़क पर ले गए, और हमसे मारपीट की। हम हमले में घायल हो गए। क्लब के प्रबंधकों ने हमें धमकी दी कि अगर हम दोबारा क्लब में आए तो हमें मार देंगे।’’ 

इस बीच, क्लब के पास से गुजर रहे एक व्यक्ति ने हमले का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस का एक दल घटनास्थल पर पहुंचा और घायलों को एक अस्पताल में भर्ती कराया। शिकायकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि बाउंसर ने एक स्मार्टवॉच और करीब 12,000 रुपये नकद छीन लिए। क्लब प्रबंधन ने अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। घटना के बाद उद्योग विहार पुलिस थाने में शिकायत की गई तथा दस लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा) , 149 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना), 323 (चोट पहुंचाना), 354-ए (छेड़छाड़), 379-ए (छीनना), 506 (आपराधिक भयादोहन) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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