छेड़खानी के मामले में श्रीकांत त्यागी को राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

नोएडा में पिछले दिनों सुर्खियों में आए श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। श्रीकांत त्यागी पर महिला के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। बताया गया कि महिला से मारपीट-दुर्व्यवहार मामले में श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज हुई। 16 अगस्त को धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की सुपुर्दगी) के तहत एक अन्य मामले में सुनवाई होगी।

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इससे पहले नोएडा की एक अदालत ने एक महिला से बदसलूकी करने के मामले में गिरफ्तार तथा धोखाधड़ी सहित विभिन्न मामलों में आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर अपना फैसला बुधवार को सुरक्षित रख लिया था। त्यागी को मंगलवार को मेरठ से गिरफ्तार किया गया था और उसे अदालत में पेश किया था, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। त्यागी के वकील सुशील भाटी ने बताया कि उन्होंने बुधवार को जमानत याचिका अदालत में दाखिल की थी। त्यागी के साथ उसके तीन और साथी भी गिरफ्तार हुए थे।

गौरतलब है कि सेक्टर 93-बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में रहने वाली एक महिला ने सोसायटी में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए श्रीकांत त्यागी द्वारा कुछ पेड़ लगाने पर आपत्ति जताई थी जिसके बाद त्यागी ने महिला से कथित तौर पर अभ्रद व्यवहार किया और उसे धक्का भी दिया था। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया परपोस्ट हुआ था। श्रीकांत त्यागी खुद को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से संबद्ध बताता है, जबकि पार्टी ने उससे दूरी बनाए रखी है। मामले को लेकर विपक्षी दलों ने भाजपा पर निशाना साधा है। विपक्षी दलों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा तथा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ त्यागी की कथित तस्वीरें भी साझा की हैं।

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