31 जुलाई तक दाखिल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न वरना देनी होगी 5 हजार रुपए लेट फीस

दिल्ली: वित्त वर्ष 2021-22 इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है। ऐसे में अगर आपने अब तक ITR नहीं किया है तो आज ही जल्द से जल्द कर दें। 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने पर आपको 5 हजार लेट फीस देनी होगी।

सरकार की ओर से रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है। ऐसे में आप को आज ही ITR कर देना चाहिए।

31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी होगी। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।

इनकम टैक्स विभाग के अनुसार 28 जुलाई, 2022 तक 4.09 करोड़ टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है। वहीं केवल 28 जुलाई को 36 लाख टैक्सपेयर्स ने रिटर्न दाखिल किया है।

समय पर इनकम टैक्स भरने के अन्य फायदे

  • नोटिस के डर से मुक्ति: समय पर ITR दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग से आपको नोटिस मिल सकता है। नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए समय पर ITR जमा करना फायदेमंद है।
  • लोन मिलने में आसानी: लोन आवेदन करने पर बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान आपसे इनकम प्रूफ के रूप में ITR स्टेटमेंट की कॉपी मांगते हैं। समय पर ITR दाखिल नहीं करने वाले लोगों को लोन लेने में बड़ी दिक्कत होती है।
  • नुकसान कैरी फॉरवर्ड: आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख से पहले ITR दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं।
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