राज्यसभा में अशोभनीय आचरण की वजह से 3 और सांसद निलंबित, राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी से मचा बवाल

राज्यसभा में आज तीन सदस्यों को सदन में अशोभनीय आचरण के कारण मौजूदा सप्ताह के शेष समय के लिए निलंबित कर दिया गया. निलंबित सदस्यों में सुशील कुमार गुप्ता और संदीप कुमार पाठक (दोनों आम आदमी पार्टी) और अजीत कुमार भुइयां (निर्दलीय) शामिल हैं. एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने नियम 256 के तहत सुशील कुमार गुप्ता, संदीप पाठक और अजीत कुमार भुइयां को सदन में अशोभनीय आचरण के लिए मौजूदा सप्ताह के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव किया. सदन ने उनके इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी.

विपक्षी सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर मत-विभाजन कराने की मांग की. इस पर हरिवंश ने कहा कि पहले हंगामा कर रहे सदस्य अपनी सीट पर जाएं, फिर वह मत-विभाजन की अनुमति देंगे, लेकिन आसन के समीप आए सदस्य अपनी सीट पर नहीं गए और हरिवंश ने ध्वनिमत के जरिए प्रस्ताव को मंजूरी दिलवाई. इसके बाद बैठक दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. उल्लेखनीय है कि मंगलवार को 19 और बुधवार को एक सदस्य को राज्यसभा की कार्यवाही में बाधा डालने और व्यवधान उत्पन्न करने के लिए इस सप्ताह की शेष बैठकों के लिए निलंबित कर दिया गया था.

सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह मामला लोकसभा के एक सदस्य से संबंधित है और इसलिए यहां नहीं उठाया जा सकता. उपसभापति हरिवंश ने कहा कि यह मामला संसद से बाहर का है. सदन में हो रहे शोरगुल के कारण उनकी बात ठीक से सुनी नहीं जा सकी. नायडू ने ऐसे सदस्यों को आगाह किया कि वे सदन में ”तख्तियां” लेकर ना आएं नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी

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