दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित उपहार सिनेमा हॉल में लगी आग में 59 लोगों की मौत

दिल्लीः

उपहार अग्निकांड मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ के दोषी पाए गए अंसल बंधुओं को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पटियाला हाउस कोर्ट ने अंसल बंधुओं की उम्र का हवाला देते हुए सजा माफ कर दिया. कोर्ट में जेल में बिताई अवधि को अंसल बंधुओं की कैद की सजा में शामिल किया. वहीं दोनों पर लगाए गए 2.25 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा.

पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि अंसल बंधुओं को इस मामले में बची हुई सजा नहीं काटनी होगी. इससे पहले चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने अंसल बंधुओं को सबूतों के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सज़ा सुनाई थी. असंल बंधुओं ने कोर्ट से इस सज़ा में रियायत की मांग की थी.

पटियाणा हाउस कोर्ट का यह फैसला सुनते ही एक पीड़ित की मां नीलम कृष्णमूर्ति कोर्टरूम में रो पड़ीं. उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को निराशापूर्ण कहा.

बता दें कि 13 जून 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित उपहार सिनेमा में ‘बॉर्डर’ फिल्म चल रही थी. सिनेमा हॉल में मैटिनी शो के दौरान आग लग गई, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी.

इस मामले में पिछले साल दिल्ली की एक अदालत ने अंसल बंधुओं- सुशील और गोपाल अंसल को सबूत मिटाने का दोषी पाते हुए सात साल की जेल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने इस मामले में दोनों भाइयों पर 2.5-2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था. वहीं उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (AVUT) ने 24 साल पहले हुए इस अग्निकांड में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में दोनों भाइयों को उम्रकैद की सजा देने की मांग की थी.

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