GST पर भारतीय वित्त मंत्रालय का स्पष्टीकरण:आटा, चावल और दाल के 25 किलो से ज्यादा के पैकेट पर नहीं लगेगा जीएसटी
दिल्ली: आटा, दाल, अनाज जैसे पैकेटबंद व लेबल वाले खाद्य पदार्थ सोमवार से जीएसटी के दायरे में आ गए। हालांकि इनकी 25 किलो से अधिक की पैकिंग पर जीएसटी नहीं लगेगा। इससे कम वजन पर 5% जीएसटी लागू हो गया। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जीएसटी संबंधित सवालों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें कहा है- खुदरा व्यापारी 25 किलो से अधिक के पैक में सामान लाकर खुले में बेचे तो जीएसटी नहीं लगेगा।
जीएसटी उन उत्पादों पर लगेगा जिनकी आपूर्ति पैकेटबंद की जा रही है। दही, लस्सी जैसे पदार्थों के लिए यह सीमा 25 लीटर है। पहले चावल, गेहूं, दालों व आटे पर 5% जीएसटी तब लगता था, जब ये किसी ब्रांड के होते थे। जो सामान पैकेटबंद है और लेबल लगा है, उन पर जीएसटी लगेगा। उधर, व्यापारी जीएसटी के विरोध में हो गए हैं।
रोपवे के जरिए वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर जीएसटी काे 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। पहले यह 18 फीसदी था।