मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ UP में दर्ज सभी 6 एफआईआर रद्द करने की मांग 

दिल्लीः ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Co-Founder of Alt News) ने अपने खिलाफ यूपी में दर्ज सभी 6 FIR रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. ज़ुबैर की वकील ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के सामने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर बाद याचिका पर सुनवाई करेगा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जुबैर की याचिका पर शीर्ष अदालत में आज सुनवाई का विरोध किया.

मोहम्मद जुबैर की वकील ने कहा की उनके मुवक्किल को सुप्रीम कोर्ट से यूपी के एक मामले में जमानत मिल चुकी है, उसके बाद एक के बाद एक, कई मुकदमे दर्ज हुए और हर मामले में मोहम्मद जुबैर को न्यायिक हिरासत में भेजा रहा है. उसकी जान को खतरा है. मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ जांच के लिए गठित एसआईटी (SIT) की संवैधानिकता को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. गौरतलब है कि ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सीतापुर, लखीमपुर और हाथरस में 6 एफआईआर दर्ज हैं.

अपनी याचिका में जुबैर ने इन एफआईआर की तफ्तीश के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के गठन का भी विरोध किया है. यूपी सरकार ने हाल ही में यूपी पुलिस के महानिरीक्षक यानी आईजी की अगुआई में इन सभी मामलों की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने का ऐलान किया था.गौरतलब है कि सीतापुर के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 8 जुलाई को राहत देते हुए सशर्त 5 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी.

शीर्ष अदालत ने कहा था कि ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर सीतापुर मजिस्ट्रेट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे. साथ ही यह भी निर्देश दिया था कि वह संबंधित मामले के बारे में कोई भी नया ट्वीट नहीं करेंगे. जुबैर को दी गई  सशर्त जमानत में अदालत ने यह भी कहा था कि वह बेंगलुरु या कहीं भी मामले से संबंधित सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गत शुक्रवार को दिल्ली के मामले में जुबैर को जमानत दी थी.

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