छत्तीसगढ़: ट्रांसफर पर रोक के साथ-साथ शराब होंगी महँगी

दिल्लीः

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक राजधानी रायपुर में हुई. बीते गुरुवार को हुई बैठक में कई अहम और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने दी. कैबीनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया की नई मछली पालन नीति लागू करने का निर्णय बैठक में लिया गया है. ट्रांसफर से प्रतिबंध अब हटाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है. स्थानांतरण नीति के लिये मंत्रिमंडल उपसमिति का गठन किया जाएगा. अनुपूरक बजट पर भी चर्चा की गई है. विधायक मंत्रियो के वेतन भत्ता में वृद्धि के सबंध में हुआ प्रारूप का अनुमोदन किया गया.

कैबिनेट की बैठक में क्षेत्र संयोजक से मुख्य कार्य पालन अधिकारी के रूप में पदिन्नति का निर्णय लिया गया. इसके अलावा शराब की बिक्री पर 5 रुपये सेस लगाया जाता था, जिसे बढ़ाकर 10 रुपये किया गया. कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने पर आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया में संशोधन का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही मोटर यान योजना में समय वृद्धि 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाई गई है.

प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृत के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. इससे पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों के वेतन संबंधी विसंगति को दूर होगी और प्रदेश के समस्त सहायक आरक्षकों को नियमित वेतनमान प्राप्त होगा. विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्तों संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 में संशोधन विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद में प्रावधानित वार्षिक राशि 40 करोड़ रुपये की सीमा को बढ़ाकर 70 करोड़ रुपये किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. वर्ष 2022-23 के लिये आबकारी राजस्व लक्ष्य एवं गौठान के विकास तथा अन्य विकास गतिविधियों के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु ‘‘अतिरिक्त आबकारी शुल्क‘‘ में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.

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