सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद टिप्पणी परनूपुर शर्मा को लगाई फटकार

दिल्लीः पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी को लेकर नूपुर शर्मा को शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई. अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील लेकर पहुंचीं नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां कीं और कहा कि उन्हें टीवी पर आकर देश से माफी मांगनी चाहिए. नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने ‘व्यथित करने वाली’ टिप्पणी करार दिया और कहा कि इस बयान के कारण ही देश में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं. तो चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ और नूपुर शर्मा को लेकर क्या-क्या टिप्पणी हुई.

1. पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को दिल्ली ट्रांसफर करने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा ने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी या तो सस्ता प्रचार पाने के लिए या किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत या किसी घृणित गतिविधि के तहत की है.

2. सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी के लिए विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने की शर्मा की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी.

3. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बयान बहुत व्यथित करने वाले हैं और इनसे अहंकार की बू आती है. इस प्रकार के बयान देने से उनका क्या मतलब है? आप अगर किसी पार्टी की प्रवक्ता हैं तो इसका मतलब आपको कुछ भी कहने का हक मिल जाता है.

4. कोर्ट ने आगे कहा कि इन बयानों के कारण देश में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं… ये लोग धार्मिक नहीं हैं. वे अन्य धर्मों का सम्मान नहीं करते. कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर नूपुर शर्मा की माफी का उल्लेख करते हुए कहा कि यह बहुत देर से मांगी गई.

5. सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा क‍ि नूपुर शर्मा की बयानबाजी की वजह से उदयपुर जैसा दुखद मामला सामने आया है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि हमने टीवी डिबेट को देखा है. उन्‍होंने भड़काने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा, वो शर्मनाक है. उन्हें टीवी पर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए.

6. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा के बयान ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया है. आज जो कुछ देश में हो रहा है, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि पुलिस ने जो कुछ किया है, उस पर हमारा मुंह मत खुलवाइए. उन्हें अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए. यह टिप्पणी उनके घमंडी रुख को दिखाता है.

7. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नूपुर शर्मा ने जिनके खिलाफ शिकायत की, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मगर कई एफआईआर होने के बावजूद नूपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने अब तक छुआ तक नहीं.

8. जब नूपुर शर्मा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनकी जान को खतरा है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें खतरा है या वह सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं? कोर्ट ने कहा कि नूपुर को ऐसे किसी मामले से जुड़े किसी एजेंडे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जो न्यायालय में विचाराधीन है.

9. सुप्रीम कोर्ट  ने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी के लिए विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग वाली नूपुर शर्मा की याचिका पर को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए.

10. पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और यह मांग की थी कि उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में जितने भी केस दर्ज हैं, उन सभी को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए. इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. बता दें कि नूपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली, कोलकाता, बिहार से लेकर पुणे तक कई मामले दर्ज हैं.

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