गर्लफ्रेंड का हाँथ पकड़ने पर 8 साल बाद सुनाई सजा

दिल्लीः मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक युवक को सालभर कैद की सजा सुनाई है। युवक का जुर्म यह है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। इसे युवती की इज्जत से खिलवाड़ मानते हुए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। मामला साल 2014 का है। युवक के वकील ने दलील थी कि अब उसकी शादी हो चुकी है और वह दो साल के बेटे का बाप है। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। 

हाई कोर्ट के फैसले का हवाला
कोर्ट ने कहा कि किसी का पूर्व प्रेमी होना इस बात की इजाजत नहीं देता कि उसके साथ कोई भी सुलूक किया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्रांति एम पिंगले ने मामले की सुनवाई करते हुए युवक को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत अच्छे व्यवहार के आधार पर छोड़ने से भी मना कर दिया। जज ने हाई कोर्ट के एक फैसले हवाला दिया, इस तरह का जुर्म करने वाले वाले को प्रोबेशन पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। वजह, मामला एक महिला की इज्जत से जुड़ा हुआ है। इसके मुताबिक युवक को इस तरह से छोड़ देने पर आगे इस तरह के जुर्म को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ऐसे तमाम अपराधों को रोकना या अपराधियों को पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा, जिससे महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों को रोकना भी मुश्किल हो जाएगा। 

युवक ने की थी नरमी की अपील
इस मामले में आरोपी महिला का पड़ोसी था। उसने इस आधार पर खुद को बरी किए जाने की अपील की थी कि घटना 2014 की है और इसे कई साल बीत चुके हैं। युवक का कहना है कि अब उसकी किसी अन्य महिला से शादी हो चुकी है और वह दो साल के एक बच्चे का बाप भी है। इस पर कोर्ट का कहना था कि युवक के मौजूदा हालात को देखते हुए उसकी सजा में कमी की जा सकती है। लेकिन उसने जो जुर्म किया है, उसके लिए कुछ सजा तो देनी ही होगी। युवक के ऊपर 5000 रुपए का फाइन भी लगाया गया है। इस मामले में युवती के साथ उसके पिता और चाचा भी गवाह थे। युवती का कहना है घटना 20 सितंबर 2014 में उसकी सीढ़ियों पर हुई थीं। मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोपी युवक गिरफ्तार हुआ था और बाद में जमानत पर रिहा हो गया था। 

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