विस्तारा एयरलाइंस पर लगा 10 लाख रुपए का जुर्माना:

दिल्लीः

एयरलाइंस कंपनी विस्तारा पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी पर सेफ्टी के नियम को तोड़ने का आरोप लगा है। एयरलाइन एविएशन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविशन (DGCA) ने बताया कि जरूरी ट्रेनिंग के बिना ही विस्तारा एयरलाइंस टेक ऑफ और लैंडिंग का क्लीयरैंस ऑफिसर को दे दिया करती थी।

दरअसल एयरक्राफ्ट पर पैसेंजर के साथ ऑनबोर्ड करने से पहले सिमुलेटर में एयरक्राफ्ट को लैंड करने की ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जाती है। उसी तरह, लैंडिंग से पहले ऑफिसर की तरह ही कैप्टन को सिमुलेटर में ही ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन विस्तारा एयरक्राफ्ट को ऑफिसर और कैप्टन को सिमुलेटर में ट्रेनिंग के बिना ही लैंड करा दिया जाता था। ऐसे में ऑनबोर्डिंग के समय किसी हादसे की आशंका का डर बना हुआ था, जो पूरी तरह से पैसेंजर की जान से खेलना है। रिपोर्ट के मुताबिक यह लापरवाही इंदौर में लैंडिंग के समय पाई गई है।

DGCA के आरोप पर  सफाई
विस्तारा के स्पोकपर्सन ने इस घटना पर सफाई देते हुए कहा कि इंदौर में अगस्त 2021 में एयरक्राफ्ट की सुपरवाइज्ड टेक-ऑफ और लैडिंग (STOL) एक एक्सपीरिएंस कैप्टन के देखरेख में हुई थी। और पायलटों को पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई थी और पिछले एंप्लॉयर की तरफ से वैलिड STOL भी दिया गया था। स्पोकपर्सन ने आगे बताया कि विस्तारा हमेशा पैसेंजर की सेफ्टी और स्टाफ उसकी पहली प्रॉयरिटी है। जबकि DGCA का आरोप है कि विस्तारा एयरक्राफ्ट को ऑफिसर और कैप्टन को सिमुलेटर में ट्रेनिंग के बिना ही लैंड करा दिया जाता था।

कुछ दिनों पहले ही स्पाइस जेट पर लगा था 10 लाख रुपए का जुर्माना
DGCA ने 30 मई को स्पाइसजेट पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। अप्रैल में DGCA ने स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर यह कार्रवाई हुई थी। दरअसल, DGCA ने अप्रैल में स्पाइसजेट के 90 पायलटों को मैक्स विमान के ऑपरेशन से रोक दिया था, क्योंकि उन्हें एक सिम्युलेटर पर ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें को-पायलट के तरफ का स्टिक शेकर डीएक्टिवेटेड था। स्टिक शेकर एयरक्राफ्ट के हवा के बीच में रुके होने पर पायलटों को चेतावनी देता है।

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