30 जून तक करा सकेंगे डिमैट अकाउंट की KYC, पहले 31 मार्च थी आखिरी तारीख

दिल्ली: सेबी ने मौजूदा डिमैट अकाउंट के KYC करने की समयसीमा को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है। यानी अब आप डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की KY 30 जून तक करा सकेंगे। पहले ये समयसीमा 31 मार्च 2022 थी। मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके अनुसार अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको 30 जून 2022 तक उसकी KYC करनी होगी। अगर KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्‍यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। KYC पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही यह पूरा हो सकेगा।

हर डिमैट अकाउंट को छह जानकारियों के साथ केवाईसी करना जरुरी है। लेकिन सभी डीमैट खातों को अभी तक छह KYC मानदंडों के साथ अपडेट नहीं किया गया है। एक डीमैट, ट्रेडिंग खाता धारक को इन छह KYC विशेषताओं को अपडेट करना जरुरी है। जिसमें नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, वैध ईमेल आईडी, आय सीमा शामिल है। 1 जून, 2021 से खोले गए नए डिमैट खातों के लिए सभी 6-केवाईसी विशेषताएं अनिवार्य कर दी गई हैं। पैन को आधार से लिंक करने पर अब पेनाल्टी लगेगी। यह 30 जून 2022 तक 500 रुपए रहेगी। इसके बाद 1000 रुपए पेनाल्टी देनी होगी। 31 मार्च 2023 के बाद भी लिंक न करवाने पर पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा।

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