पाकिस्तानी नागरिक पर हाईकोर्ट ने जासूसी की सजा रखी बरकरार

हाईकोर्ट नैनीताल ने जासूसी करने के आरोपी पाकिस्तानी नागरिक आबिद अली मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए आरोपी की सजा को बरकरार रखा है।

जासूसी के मामले में सजा होने के बाद पाकिस्तानी नागरिक आबिद अली पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। इसके बाद पुलिस की एक टीम माहीग्रान में उसके घर उसे गिरफ्तार करने पहुंची।

पुलिस को चकमा देकर वह फरार हो गया। पुलिस और खुफिया विभाग उसकी तलाश में जुटा है। सरकार को निर्देश दिए है कि उसके बेलबोंड को निरस्त कर उसे हिरासत में लिया जाय।

पूर्व में कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई न्यायमूर्ति रवींन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई ।

हाईकोर्ट में आबिद उर्फ असद अली उर्फ अजीत सिंह निवासी लाहौर (पाकिस्तान) की रिहाई याचिका पर दिए निर्णय में कहा है कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए है।

उसने पासपोर्ट एक्ट के दुरुपयोग किया है।   25 जनवरी 2010 में हरिद्वार के गंगनहर कोतवाली पुलिस द्वारा आबिद अली उर्फ असद अली उर्फ अजीत सिंह निवासी लाहौर (पाकिस्तान) को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, विदेश एक्ट और पासपोर्ट एक्ट में थाना कोतवाली रुड़की गंगनहर में गिरफ्तार किया गया था।

उसके पास से मेरठ, देहरादून, रुड़की और अन्य सैन्य ठिकानों के नक्शे मिले थे। उससे बरामद एक पेन ड्राइव व कई गोपनीय जानकारी से जुड़े दस्तावेज मिले थे।

पुलिस ने रुड़की के मच्छी मुहल्ला स्थित उसके ठिकाने पर छापा मारा तो वहाँ से बिजली फिटिंग के बोर्ड तथा सीलिंग फैन में छिपाकर रखे गए करीब एक दर्जन सिमकार्ड भी बरामद किये। 

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