सरकारी कर्मचारी नहीं बदल सकते जन्मतिथि: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सरकारी कर्मचारी द्वारा जन्मतिथि में बदलाव की मांग करने वाली याचिका को अधिकार का मामला नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह के अनुरोध को किसी के करियर के अंतिम छोर पर भी अनुमति नहीं दी जा सकती है।
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने एक कर्मचारी की जन्मतिथि में बदलाव के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कर्नाटक ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील की अनुमति दी।
अपने फैसले में, अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की उम्र का निर्धारण कर्नाटक राज्य सेवक (आयु का निर्धारण) अधिनियम, 1974 द्वारा शासित होता है।
इसके मुताबिक, नौकरी शुरू करने के शुरुआती तीन साल के भीतर ही जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए आवेदन दिया जा सकता है। या फिर अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर ऐसा किया जा सकता है।
इस मामले में, अदालत ने निगम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गुरुदास एस कन्नूर, और अधिवक्ता चिन्मय देशपांडे और अनिरुद्ध संगनेरिया के एक प्रस्तुतीकरण पर सहमति व्यक्त की।