गणेशोत्सव के लिए जारी होगी गाइडलाइन

भोपाल। दस दिनी गणेशोत्सव की तस्वीर बदली हुई रहेगी। बड़ी मूर्तियां स्थापित नहीं हो सकेंगी। न जुलूस निकलेगा और ना ही सार्वजनिक कार्यक्रम किए जा सकेंगे। इसे लेकर प्रशासन जल्द गाइडलाइन जारी करेगा। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए गाइडलाइन जारी होगी।

हालांकि, भक्तों की संख्या में छूट दी जा सकती है। प्रशासन गणेश उत्सव मनाने के लिए भी सशर्त छूट ही देगा। एनजीटी के आदेशों का सख्ती से पालन होगा।

पीओपी की मूर्ति प्रतिबंधित की गई है। सिर्फ मिट्टी या गोबर की मूर्तियां बनाने की अनुमति ही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के अनुसार पांच से छ: फिट से ज्यादा ऊंची मूर्तियां बनाने की भी अनुमति नहीं है।

सशर्त मिलेगी छूट – मूर्ति, भक्तों की संख्या आदि को लेकर जिला प्रशासन सशर्त छूट देगा। हालांकि, पिछली बार जैसी सख्ती नहीं रहेगी। पिछली बार पंडाल नहीं सजे थे और न ही कोई सार्वजनिक आयोजन हुए थे। लोगों ने घरों में ही मूर्तियों का विसर्जन किया था।

अबकी बार प्रशासन विसर्जन के लिए जह तय हर सकता है। मूर्तिकार बोले जल्द गाइडलाइन जारी करे प्रशासन – पिछले साल कोरोना की वजह से बड़ी प्रतिमाएं बनाने पर रोक लगाई गई थी।

मूर्तिकार चारसे आठ फिट तक की मूर्तियां बना रहे थे। इसे लेकर प्रशसन ने कार्रवाई की थी। इस बार भी प्रशासन गाइडलाइन में बड़ी मूर्तियों को लेकर आदेश जारी कर सकता है।

इसे देखते हुए मूर्तिकारों का कहना है कि प्रशासन जल्द गाइडलाइन जारी करे। ताकि वे न तो बड़ी मूर्तियां बनाएं और न ही उसे बेचें। प्रतिमाओं की ऊंचाई छ: फिट से कम रहेगी, प्रशासन चार से पांच फिट ऊंची प्रतिमा को लेकर आदेश जारी कर सकता है।

सार्वजनिक रूप से पंडाल लगाने की सशर्त छूट दी जा सकती है। हालांकि, जगह सीमित रहेगी। डीजे आदि के बजाने की अनुमति नहीं होगी और धार्मिक जुलूस नहीं निकाले जा सकेंगे।  

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