कबीर निकला फैजान खान

इंदौर। बायपास स्थित एक टाउनशिप में रहने वाली ब्यूटी पार्लर संचालिका ने फर्नीचर व्यवसायी फैजान खान पर दुष्कर्म, एट्रो सिटी एक्ट, ब्लैकमेलिंग और मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करवाया है।

आरोपित ने पीड़िता का अश्लील वीडियो बना लिया था। वह बेटे की हत्या और इंटरनेट मीडिया पर बदनाम करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता था। आरोपित का पिता इकबाल खान खजराना में प्रॉपर्टी व्यवसायी है।

कनाड़िया थाना पुलिस के मुताबिक 35 वर्षीय महिला की फैजान उर्फ कबीर से वर्ष 2017 में मुलाकात हुई थी। बहन के मैकअप के बहाने महिला के मोबाइल नंबर ले लिए और बातचीत करने लगा।

एक दिन मैकअप संबंधित बात करने के बहाने महिला से मिलने पहुंचा और चाकू अड़ाकर दुष्कर्म किया। महिला का आरोप है कि घटना से व्यथित होकर वह रो रही थी तब उसका निर्वस्त्र अवस्था में वीडियो बना लिया। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कबीर उसका शोषण करने लगा।

दो साल पूर्व महिला ने फोन पर उसकी बातें सुनी तो पता चला उसका नाम कबीर नहीं बल्कि फैजान खान है। जब पीड़िता ने शिकायत की धमकी दी तो आरोपित बदनाम करने की धमकी देने लगा। तब वह चार माह की गर्भवती हो गई थी।

नवंबर 2019 में उसने बेटे को जन्म दिया। आरोपित इसके बाद भी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इसी दौरान उसने धमकी दी कि उसे मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। बच्चे की भी मुस्लिम रिवाज से खतना करना होगी। वरना दोनों बच्चों को जान से खत्म कर दूंगा। पीड़िता ने हिम्मत की और परिचित की मदद से थाने में शिकायत दर्ज करवाई।

फैजान खान का विजय नगर में फर्नीचर का कारोबार है। पिता इकबाल जमीन खरीदने बेचने का व्यवसाय करता है। उसका एक लड़की से रिश्ता तय हो गया था। वह निकाह करने की तैयारी में था।

एक दिन पीड़िता ने उसके मोबाइल से फैजान के रिश्तेदार के नंबर निकालकर पूरा घटनाक्रम बता दिया। होने वाली पत्नी के स्वजन कनाड़िया थाना पहुंचे तो वहां पीड़िता द्वारा दर्ज करवाई शिकायत मिल गई और उसका रिश्ता टूट गया।

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