उत्तर प्रदेश के इस जिले में 6 मई तक धारा 144 लागू

लखनऊ : यूपी पंचायत चुनाव के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर ग्रामीण इलाकों में छह मई तक धारा-144 लागू कर दी है। वाराणसी के डीएम कौशलराज शर्मा ने बताया कि बिना अनुमति के सभा, रैली व जुलूस पर रोक लगा दी गई है।

डीएम ने रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर व साउंड बॉक्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। चुनाव आचार संहिता के अनुसार कोई प्रत्याशी मतदान के 48 घंटे पहले सभा या जुलूस आयोजित नहीं करेगा। टेलीवीजन पर भी प्रचार नहीं होगा। मनोरंजन का आयोजन भी नहीं करेंगे। डीएम ने आदेश दिया है कि चुनाव प्रचार में धार्मिक स्थल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हर पद पर चुनाव लड़ने के लिए व्यय सीमा निर्धारित है। इससे अधिक खर्च न हो। सरकारी, सार्वजनिक स्थल के भवन या परिसर में विज्ञापन, वाल राइटिंग आदि नहीं होगी। बिना प्रत्याशियों की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति उनके पक्ष में प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कराएगा।

वोटिंग के दिन मतदाता स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि तक ले जा सकेंगे। मतदाताओं को पहचान पर्ची सादे कागज पर दी जाएगी। उन पर कोई प्रतीक या किसी उम्मीदवार का नाम नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति जो जिले के निवासी नहीं हैं, मतदान के 48 घण्टे पूर्व जिला छोड़ देंगे।

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