उत्तर प्रदेश के 2 और शहरों में लागु होगा कमिशनरी सिस्टम

लखनऊ : यूपी में राजधानी लखनऊ और नोएडा के बाद वाराणसी और कानपुर में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया गया है। गुरुवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। यूपी के बड़े शहरों में अपराध और अपराधियों पर अधिक नियंत्रण करने के लिए इस सिस्टम का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण वाराणसी और सूबे की औद्योगिक नगरी होने के कारण कानपुर में इसे लागू करने के लिए प्रस्ताव बनाया गया था। इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि दोनों स्थानों पर जल्द ही पुलिस कमिश्नर की तैनाती की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शीर्ष वरीयता अब भी उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था ही है। लखनऊ के साथ ही नोएडा में प्रयोग के तौर पर पुलिस कमिश्नर को तैनात किया गया था। दोनों जगह पर एक वर्ष से भी अधिक समय से लागू इस सिस्टम से अपराध में नियंत्रण में सफलता भी मिली है। इसी के बाद से योगी आदित्यनाथ सरकार पुलिस कमिश्नर प्रणाली को अन्य महानगरों में भी लागू करने की तैयारी में लगी थी। यहां पर भी एडीजी या उनके स्तर के अधिकारी पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात होंगे।
लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने के बाद से यूपी के बड़े शहरों में भी लागू करने की मांग हो रही थी। कहा जाता है कि कमिश्नरेट सिस्टम से आम लोगों को फायदा होता है। अभी किसी भी जिले में छह से सात आईपीएस होते हैं। नया सिस्टम लागू होने पर एक जिले में 15 से 20 आईपीएस तैनात होंगे। यदि हम कमिश्नर प्रणाली को सामान्य भाषा में समझें तो पुलिस अधिकारी कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, वे आकस्मिक परिस्थितियों में डीएम या मंडल कमिश्नर या फिर शासन के आदेश अनुसार ही कार्य करते हैं। लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर जिला अधिकारी और एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ये अधिकार पुलिस अधिकारियों को मिल जाते हैं।
कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर पुलिस के अधिकार काफी हद तक बढ़ जाएंगे। कानून व्यस्था से जुड़े तमाम मुद्दों पर पुलिस कमिश्नर निर्णय ले सकेंगे। जिले में डीएम के पास अटकी रहने वाली तमाम फाइलों को अनुमति लेने का तमाम तरह का झंझट भी खत्म हो जाएगा। कमिश्नर सिस्टम लागू होते ही एसडीएम और एडीएम को दी गई एग्जीक्यूटिव मैजिस्टेरियल पावर पुलिस को मिल जाएगी। इससे पुलिस शांति भंग की आशंका में निरुद्ध करने से लेकर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और रासुका तक लगा सकेगी। इन चीजों को करने के लिए डीएम से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, फिलहाल ये सब लगाने के लिए डीएम की सहमति जरूरी होती है।