वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख 28 फरवरी तक बढ़ी

नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी के चलते केंद्र सरकार ने कई तरह के टैक्स भरने की तारीख बढ़ा दी है। इसके तहत करदाता वित्तीय वर्ष 2019-20 का वार्षिक जीएसटी रिटर्न अब 28 फरवरी 2021 तक फाइल कर सकेंगे। यह जानकारी आयकर विभाग ने ट्विटर के माध्यम से दी। इसके अलावा सरकार ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख भी 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दी है। बता दें कि आयकर और जीएसटीआर जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 थी, ऐसे में इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर पेनाल्टी भी भरनी पड़ती। इसके अलावा विभागीय वेबसाइट के बार-बार हैंग होने और  रिटर्न जमा कराने में आ रही दिक्कतों के कारण भी अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया है। बीते शनिवार शाम को भी विभाग की वेबसाइट हैंग हुई थी, जो रात में चालू हुई।

वहीं दूसरी ओर कोरोना काल के कारण अभी तक कारोबारी अपने काम से संबंधित दस्तावेज एकत्र नहीं कर पाए हैं। कई शहरों से आने वाले कागज हों या अन्य बिल बाउचर, उनको भी अब तक पूरी तरह से एकत्र नहीं किया जा सका है।

बहुत से लोग बीमारी के चलते काम नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में आयकर और जीएसटीआर जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने की मांग भी उठाई जा रही थी। विभिन्न कारोबारी संगठनों ने तो इसके लिए वित्त मंत्री को पत्र भी भेजा था। इन पत्रों में आयकर के साथ ही विवाद से विश्वास और दूसरी नई योजनाओं में प्रस्तावित तारीखों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया था।

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