होटल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, धार्मिक स्थल आदि खुलने की अनुमति : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी कर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगहों के होटल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, धार्मिक स्थल आदि खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या रोजाना बढ़ रही है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक होटल और मॉल तो खुलेंगे लेकिन छह फीट की दूरी, चेहरे पर मास्क या फेस शील्ड लगाना अनिवार्य होगा। होटल आने वालों को आरोग्य सेतु एप साथ रखना होगा। केवल बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेद दिया जाएगा।

मंत्रालय ने साथ ही संक्रमण के खतरे को देखते हुए 65 या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम बच्चों और मधुमेह, किडनी या अन्य संबंधित बीमारी से ग्रस्त रोगियों को घर में ही रहने की सलाह दी है। रेस्तरां संचालकों को खाने की होम डिलीवरी घर के मुख्य द्वार तक ही करने को कहा गया है। ग्राहक को सीधे खाने का पैकेट देने से मनाही है।

होम डिलीवरी करने वाले स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य है। वहीं रेस्तरां में बैठने की क्षमता को 50 फीसदी तक कम करने की सलाह दी गई है। धार्मिक स्थानों पर भी बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। यहां भी चेहरे पर मास्क या शील्ड लगाना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा लंगर या किसी भी तरह के भंडारे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। धार्मिक स्थानों पर हाथ में प्रसाद या जल देने पर रोक रहेगी। होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल में 24-30 डिग्री सेल्सियस तक ही ऐसी चलाने की अनुमति होगी। वहीं सापेक्ष आद्रता को 40-70 फीसदी रखना होगा।

इसके अलावा जितना अधिक संभव हो ताजी हवा की आवाजाही सुनिश्चित करनी होगी। मॉल, होटल व रेस्तरां के भीतर क्रास वेंटिलेशन भी पर्याप्त होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दफ्तरों के लिए जारी दिशा निर्देश में उम्रदराज कर्मचारियों, गर्भवती महिलाओं या उपचार करा रहे कर्मचारियों को न बुलाने को कहा है।

यहां चेहरे पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की सलाह दी है। अधिकतर काम घर से ही कराने की सलाह दी गई है। बिना लक्षण वाले श्रद्धालु को ही धार्मिक स्थल में प्रवेश मिलेगा। फेस मास्क पहने लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

कोविड-19 से जुड़ी जानकारी वाले पोस्टर, बैनर धार्मिक स्थल परिसर में लगाने होंगे। वीडियो भी चलाना होगा।जूते, चप्पल श्रद्धालुओं को खुद की गाड़ी में उतारने होंगे। परिसर में प्रवेश और बाहर जाने वाले लोगों के लिए अलग-अलग द्वार का प्रयोग करें।परिसर में प्रवेश से पहले सभी को अपने हाथ, पांव पानी और साबुन से धोने होंगे।

मूर्ति, किताबों, घंटी, दीवारों को छूना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। भजन के कार्यक्रम समूह में बैठकर नहीं कर सकेंगे। ऑडियो कैसेट के जरिए भजन चला सकेंगे।एक चटाई पर ज्यादा लोगों को बैठने की मनाही है। हर किसी को खुद की चटाई साथ ले जानी होगी।

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