ब्रिटेन की अदालत ने अनिल अंबानी पर सुनाया बड़ा फैसला

ब्रिटेन की एक अदालत ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को चीन के तीन बैंकों को करीब 71.7 करोड़ डॉलर का भुगतान  21 दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए हैं।

चीन के इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड (आईसीबीसी) की मुंबई शाखा, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना ने अपने लोन की वापसी के लिए लोन समझौते के तहत पैसा वापस लेने के लिए ब्रिटेन के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि अनिल अंबानी व्यक्तिगत गारंटी देने के लिए बाध्य हैं। दरअसल अनिल अंबानी पर्सनल गारंटी पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी को दावेदार (बैंकों) को 71.7 करोड़ डालर देने हैं। अदालत ने फरवरी में शर्तों के साथ आदेश पारित कर कहा था कि मामले की पूरी सुनवाई होने तक यह रकम कोर्ट में जमा कराई जाए।

न्यायाधीश डेविड वाक्समैन ने 10 करोड़ छह सप्ताह के भीरत जमा करने के निर्देश दिए थे।

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker