क्या खुल सकेंगे ब्यूटी पार्लर और सैलून ? : जाने MHA का जवाब

  • नाई की दुकानें और ब्यूटी पार्लर और सैलून खोलने का फिलहाल कोई आदेश नहीं है।

  • शराब की दुकानें खोलने का भी कोई आदेश नहीं है।

  • किसी भी प्रकार के रेस्तरां खोलने का कोई आदेश नहीं है।

नई दिल्ली। लॉकडाउन के बीच आम जनता को राहत देने के लिए गृह मंत्रालय ने शनिवार से कुछ शर्तों के साथ छूट दी है। पहले गृह मंत्रालय ने इसके तहत नॉन हॉटस्पॉट इलाकों के सैलून और ब्यूटी पार्लरों को भी खोलने की अनुमति दी थी। लेकिन अब सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लरों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है।

गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि ये छूट सैलून और ब्यूटी पार्लरों के खोलने के लिए नहीं है।  उन्होंने कहा, हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू होता है जो सैलून और ब्यूटी पार्लरों से जुड़े सामान की बिक्री करती हैं। नाई की दुकानें और ब्यूटी पार्लर और सैलून खोलने का फिलहाल कोई आदेश नहीं है। शराब की दुकानें खोलने का भी कोई आदेश नहीं है।

उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के नए आदेशों के अनुसार, रेस्तरां खोलने का कोई आदेश नहीं है, किसी भी प्रकार के रेस्तरां खोलने का कोई आदेश नहीं है।

पहले क्या था आदेश

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात नॉन हॉटस्पॉट और नॉन कंटेंमेंट जोन वाले इलाकों में गैर.जरूरी चीजों की दुकानें दोबारा खोलने को लेकर आदेश जारी किया था।  ब्यूटी पार्लर और सैलून को भी खोलने की अनुमति दी गई थी।  लेकिन, मॉल्स और सुपर मार्केट में मौजूद ब्यूटी पार्लर और सैलूनों को फिलहाल बंद रखने का आदेश था। इसके अलावा नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसर भी फिलहाल नहीं खुलेंगे।

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