स्वास्थ्यकर्मियों पर किया हमला तो मिलेगी ये सजा
मोदी सरकार लाई अध्यादेश
3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान
गंभीर मामलों में 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान
स्वास्थ्यकर्मी की गाड़ी पर हमला करने पर मार्केट वैल्यू का दोगुना ज्यादा भरपाई की जाएगी
नई दिल्ली। स्वास्थ्यकर्मियों पर लगातार हो रहे हमले को देखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने पर कड़ी सजा का प्रावधान कैबिनेट ने पास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया है। जिसके बाद अब स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
इसमें 3 महीने से सात साल तक की सजा का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कई जगह डॉक्टरों के खिलाफ हमले की जानकारी आ रही हैं। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसके लिए एक अध्यादेश लाई है। जिसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों को जमानत नहीं मिलेगी। 30 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी होगी। 1 साल के अंदर फैसला लाया जाएगा। जबकि 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है।
इसके अलावा गंभीर मामलों में 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। गंभीर मामलों में 50 हजार से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
अध्यादेश के अनुसार, अगर किसी ने स्वास्थ्यकर्मी की गाड़ी पर हमला किया तो मार्केट वैल्यू का दोगुना ज्यादा भरपाई की जाएगी।